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Saturday, September 16, 2017

जीएसटी क्रेडिट क्लेम करने वाले व्यापारियों की होगी सीबीईसी जांच

जीएसटी क्रेडिट क्लेम करने वाले व्यापारियों की होगी सीबीईसी जांच



सरकार नोटबंदी के बाद जीएसटी से व्यापार को पहले ही चौपट कर चुकी है। अब सरकार ने व्यापारियों पर शिकंजा कसने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए एक और पैंतरा अपनाया है। इस पैंतरे के अनुसार सरकार व्यापारियों की सीबीईसी जांच कराएगी। इसके निर्देश सरकार ने सभी चीफ कमिश्नरों को भेज दिए हैं। यह जांच टैक्स अधिकारी करेंगे।

क्या है पूरा मामला

जीएसटी लागू करने के बाद जीएसटी कारोबारियों को सरकार ने सुविधा दी थी कि वे तीस जून तक पुराने स्टॉक पर चुकाए गए सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी और वैट का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इधर सरकार को जीएसटी लागू होने के बाद पहले महीने ही 95 हजार करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है। लेकिन इनमें से 65 हजार करोड का क्रेडिट क्लेम व्यापारियों ने कर दिया। अब सरकार को यह चुकाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए सरकार ने कमिश्नरों को व्यापारियों के खिलाफ सीबीईसी यानि सेंटर एक्साईज एंड कस्टमबोर्ड से जांच के आदेश दिए हैं।

किन व्यापारियों की होगी  जांच

सरकार ने कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि जिन व्यापारियों या कंपनियों ने एक करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट क्लेम किया है उनकी सीबीईसी जांच की जाए। यह जांच बीस सितम्बर तक की जानी है। इसके बाद इन व्यापारियों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।

क्या होगा जांच में

सीबीईसी तीन प्रमुख बिन्दुओं पर जांच करेगी। इनमें पहला बिंदु यह है कि जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारी का क्लोजिंग बैलेंस कितना था। दूसरा उसका मिलान पुराने नियमों के अनुसार दाखिल की गई रिटर्न से किया जाएगा और तीसरा सीबीईसी यह देखेगी कि क्लेम प्रस्ताव में बनता भी है या नहीं। कुल मिलाकर व्यापारियों की शामत आना तय है।

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