आ गए नए नियम, अब पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान
पासपोर्ट बनवाना अब आसान कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्टरनल अफेयर्स की ओर से पासपोर्ट बनवाने के लिए नई नियमावली लागू की गई है। इसमें सभी नियमों का सरलीकरण किया गया है ताकि विदेश जाने वालों को पासपोर्ट बनवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आइये जानते हैं नए नियमों में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत अब नहीं
नए नियमों के अनुसार अब बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह स्कूल की टीसी आधार कार्ड वोटर आईडी पैन कार्ड ड्राईविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक दस्तावेज लगाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी अपने सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी और रिटायर्ड पर्सन अपने पेंशन ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी लगा सकते हैं। यह संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से अटेस्टेड होनी चाहिए।
माता पिता दोनों का नाम अब जरूरी नहीं
पहले आवेदक को माता पिता दोनों का नाम लिखना होता था। ऐसे में अनाथों को या साधुसंतों को दिक्कत आती थी। अब यह नियम बदल दिया गया है। अब दोनों में से केवल एक का नाम लिखा जा सकता है। इसके अलावा लीगल गार्जीयन का नाम भी लिखा जा सकता है। साधु संत अपने गुरू का नाम लिख सकते हैं।
डायवोर्सी पर्सन के मामले में
नए नियमों में डायवोर्सी पर्सन के मामले में भी बदलाव किया गया है। पहले मैरिज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य था। अब पती या पत्नी का नाम कॉलम में भरना जरूरी नहीं है। इसके लिए अनुच्छेद के को हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद मर्ज भी किए गए हैं ताकि आवेदकों को सुविधा हो सके।
सरकारी कर्मचारियों के लिए किया काम आसान
कई बार सरकारी कर्मचारियों को अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में वे एनओसी और अपना आईडेंटीटी सर्टिफिकेट पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते। अब उन्हें केवल सेल्फ डिक्लीयरेशन देना होगा कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की सूचना अपने नियोक्ता को दे दी है। इसके बाद उनका पासपोर्ट बन जाएगा।
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