भूउपयोग परिवर्तन जरूरी नहीं तो होगा मामला दर्ज-जिला कलेक्टर
अलवर। जिला कलक्टर राजन विशाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्टे्रट सभागार में डीएलसी दर निर्धारण के सम्बध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलें में उप रजिस्ट्रार परिक्षेत्रवार कृषि आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि की दर निर्धारित करने के सम्बध में समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर सम्बाधित भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य, स्थिति के आधार पर दरों को निर्धारित किया गया।
जिला कलक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि कृषि भूमि का बिना संपरिर्वतन करवाए अन्य उपयोग में लेने वाले कम से कम 5-5 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 177 के तहत मुकदमा दर्ज करवाएं। उन्होने कहा कि बिना संपरिवर्तन के अन्य परियोजन में कृषि भूमि के उपयोग में लेेने से राजस्व का नुकसान होता है। अत: इस पर तहसीलदार विशेष निगरानी रखें।
बैठके में विधायक धर्मपाल चौधरी, ज्ञानदेव आहुजा, बनवारी लाल सिंघल, जयराम जाटव एवं मंगलराम कोली, उप महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक प्रथम विनय नगायच, उप महानिरीक्षक पंजीयन मुदांक, द्वितीय श्रीमती सुनीता पकंज सहित सम्बधित अधिकारी उपस्थित थे।
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