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Monday, November 7, 2022

Information about the holidays to be sanctioned by the head of the office | कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने अवकाशों की जानकारी ।

Information about the holidays to be sanctioned by the head of the office

आज अवकाश के विषय में जानकारी के साथ ही कार्यालय अध्यक्ष  द्वारा स्वीकृत किये जाने अवकाशों की जानकारी ।

Information about the holidays to be sanctioned by the head of the office | कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने अवकाशों की जानकारी ।

 

किसी प्रकार का कोई भी संशय होने पर सेवा नियम, शिविरा अथवा लेखाविज्ञ संस्करण देंखे |

प्रश्न:-कार्यालय अध्यक्ष अपने स्तर पर कौन कौन से अवकाश एवं कितने अवधि तक के स्वीकृत किये जा सकते है ?


उत्तर:- राजस्थान सेवा नियमो के अंतर्गत निम्न प्रकार के अवकाश कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जा सकते है यह सामान्य जानकारी शेयर की जा रही है विस्तृत दिशा निर्देश हेतु RSR के नियम देखे।

(1) उपार्जित अवकाश:-

 सेवा नियम 91(3) के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष एक समय मे 120 दिनों तक यह अवकाश स्वीकृत कर सकते है।

(2) समर्पित अवकाश:-

नियम 91(A) के अनुसार  एक वित्तीय वर्ष में 15 दिन का समर्पित अवकाश नगद भुगतान के लिए के किसी भी कार्मिक के  कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) सेवानिवृति पर शेष जमा  अवकाश का नगद भुगतान :-

*नियम 91(B) के अनुसार सेवानिवृति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के एवज में अधिकतम 300 दिन PL का नगद भुगतान हेतु कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(4)अर्द्ध वेतन अवकाश (HPL):-

नियम 93(A) के अनुसार निजी किसी कारण से या चिकित्सा कारण से 120 दिन तक का अर्द्धवेतन अवकाश (HPL) कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

इसमे अर्द्ध वेतन का नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

(5) रूपांतरित अवकाश ( commuted leave):-

नियम 93(B) के अनुसार स्थाई सेवा के कार्मिक के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्द्ध वेतन अवकाश को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित कर 120 दिन तक का यह अवकाश कार्यलय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

किसी कार्मिक के रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने पर उसके  दुगनी संख्या में अवकाश के दिनों को HPL लेखा मेसे घटाया ( डेबिट) किया जाता है एवम कार्मिक को full pay के हिसाब से वेतन का भुगतान प्राप्त होता है।

नियुक्ति तिथि के 3 वर्ष बाद यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है। (नियम 93 (4))

(6) अदेय अवकाश (Leave not due):-

स्थाई कार्मिक के निम्न शर्तो पर 

अदेय अवकाश एक बार मे 90 दिनों तक ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है इसके साथ ही यदि HpL पहले की जमा हो तो 120 तक  कार्यालय अध्यक्ष स्वीकृत कर सकते है।

संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 360 दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमे से 180 दिन का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर एवं शेष 180 दिन अन्य आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है जो निदेशालय से स्वीकृत किया जायेगा।

(1) सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर की कर्मचारी अदेय अवकाश के बाद सेवा पर वापिस उपस्थित हो जाएगा।

(2) अदेय अवकाश की संख्या उस अनुपातिक संख्या से अधिक नही होगी ,जो कर्मचारी अवकाश से वापस आ कर उतनी संख्या में HPL अर्जित कर सके।

(3) अदेय अवकाश स्वीकृत किये जाने पर वह कर्मचारी के HPL खाते में माईनस में (डेबिट) लिखा जाएगा जिसका समायोजन भविष्य में अर्जित HPL से होता  रहेगा।

(4) इस अवकाश में कार्मिक को अर्द्ध वेतन की दर से वेतन का भुगतान किया जाता है । 

120 दिन तक के अर्द्ध वेतन अवकाश काल में मकान किराया भत्ता पूरा मिलता है ।

(7) असाधारण अवकाश (Extra ordinary leave):-

स्थाई कार्मिक के चिकित्सा या कोई पाठ्य क्रम पूरा करने के लिए एक समय मे तीन महीने से 18 माह तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। जिसने  एक साथ तीन महीने से अधिक का असाधारण अवकाश वित्त विभाग की पूर्व सहमति से उक्त शिथिलता के बाद ही स्वीकृत किया जा सकता है या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 120 दिनों तक यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिए कार्यालय अध्यक्ष 120 दिनो से अधिक अवधि का अवकाश भी स्वीकृत कर सकते है। 

प्रोबेशनकाल में 30 दिन तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी एवं उससे अधिक अवधि का प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(8) मातृत्व अवकाश:-

सेवा नियम 103 के अनुसार स्थाई कार्मिक एवं प्रोबेशनर कार्मिक को चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

(9) पितृत्व अवकाश:-

सेवा नियम 103 (A) के अनुसार स्थाई कार्मिक एवं प्रोबेशनर कार्मिक को पत्नी की प्रसुति से 15 दिन पूर्व से प्रसुति के तीन माह की अवधि में पुरुष कार्मिक को 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देख भाल हेतु  कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है जो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत होता है।

(10) चाइल्ड केयर लीव (CCL)

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/05/2018 एवं 10/09/2018 के अनुसार महिला कर्मिको को चाइल्ड केयर लिव की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त 120 दिनो तक की चाइल्ड केयर लीव Ddo द्वारा स्वीकृत की जा सकती है।

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