How to get ex-gratia claims in matter of covid death |
Rajasthan Government is giving Rs 50,000 to the families of those who died of Covid-19.
How and where to apply, who will be eligible & What Is Process ?
Rajasthan Contractual Hiring To Civil Post Rules 2022 देखने के लिए नीचे जाएँ
कोविड से मृत व्यक्तियों के परिजनों को सरकार दे रही 50,000 रूपए |
कैसे और कहां करें आवेदन, कौन-कौन होंगे पात्र, देखिये पूरा प्रोसेस |
कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के आवेदन में मिलेगी एक बारीय छूट
जयपुर | कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के आवेदन में राज्य सरकार ने एक बारीय छूट प्रदान की है। यह छूट 30 दिवस की प्रदान की गई है। राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि देय है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी सिंह के आदेशानुसार 20 मार्च 2022 से पूर्व की कोविड मृत्यु में 60 दिवस और 24 मार्च 2022 के बाद मृत्यु में 90 दिवस आवेदन करने की समस्त पुराने प्रकरणों को एक बारीय छूट दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। यह छूट 15 अक्टूबर 2022 से प्रभावी मानी जाएगी।
किन्हें मिलेगा लाभ
- कोविड 19 से ग्रसित होने के बाद अस्पताल या घर में जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके मृत्यु प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण कोविड 19 दर्ज है।
- जिनकी मृत्यु कोविड पॉजिटिव आने के 30 दिन के अंदर हुई है चाहे वह कोविड नेगेटिव घोषित हो चुका हो।
- कोविड 19 पॉजिटिव आने के एक माह के अंदर जिन्होंने आत्महत्या की हो उन्हें भी अनुग्रह राशि का पात्र माना जाएगा।
- कोविड रोगी जो निरंतर अस्पताल में भर्ती रहे हों और उनकी मृत्यु हुई जो चाहे बाद में उन्हें नेगेटिव घोषित किया गया हो उन्हें भी पात्र माना जाएगा।
- कोविड से मृत्यु संबंधित प्रमाणपत्र संबंधित अस्पताल की ओर से जारी किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा में दावा प्रस्तुत नहीं कर पाया तो उसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा गठित शिकायत निवारण कमेटी के पास जाने का विकल्प पूर्व की भांति रहेगा।
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