अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र मीणा ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत दूध, घी एवं रसगुल्ले के सैम्पल फेल होने पर तीन विक्रेताओं पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना किया है।
उन्होंने बताया कि तीनों नमूने जांच के मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। मीना के अनुसार मेहता रसगुल्ला भंडार किशनगढ़बास का छैना से बने रसगुल्ला का नमूना जांच में फेल हो गया। इसके अलावा बहादुर पुर निवासी दूधिया असलम खां के दूध के नमूने भी जांच में अवमानक पाए गए हैं। यानि असलम मिलावटी दूध बेचता है। इसके अलावा अलवर शहर में स्कीम दस निवासी घी विक्रेता हरीश मुखीजा की डेयरी मलिक मुखीजा डेरी से लिया गया घी का सेंपल भी अवमानक पाया गया है। तीनों पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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