सलमान को कान के दर्द ने दिलवाई कोर्ट से राहत
जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को सलमान खान को बड़ी राहत दी है। अभियोजन की ओर से सलमान खान के खिलाफ न्यायालय में गलत आधार पर हाजिरी माफी देने के खिलाफ अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। आइये जानते हैं पूरा मामला और यह भी जानते हैं कि क्यों अर्जी खारिज की गई है।
क्या है मामला
सलमान खान के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला अदालत में अवैध हथियार का मामला चल रहा है। सलमान खान के अवैध हथियार मामले में अभियोजन की ओर से सीआरपीसी की धारा 340 के तहत न्यायालय में अर्जी दी गई थी। इसी पर बुधवार को न्यायालय ने उन्हें राहत दी है।
क्या कहा वकीलों ने
एडवोकेट हस्तीमल सारस्वत ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि सलमान खान द्वारा दी गई हाजरी माफी कर अर्जी में किसी भी तरह का मिथ्या कथन नहीं था। वे डाक्टर की सलाह पर ही न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे। इससे पूर्व सलमान खान ने कोर्ट के सभी आदेशों की पालना की है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोजन की ओर से लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया। इस अर्जी में कहा गया था कि सलमान मिथ्या तथ्य पेश कर अदालत में हाजिर नहीं हुए थे।
क्यों मिली माफी और क्यों नहीं आए सलमान कोर्ट
उल्लेखनीय है कि अभियोजन ने न्यायालय को बताया था कि 23 अप्रैल 2015 को सलमान खान की ओर से कोर्ट में उपस्थिति के लिए माफी दी गई थी। आरोप था कि सलमान ने गलत आधार पर हाजिरी माफी मांगी है। सलमान खान उस दिन फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग में व्यस्त थे। उधर बचाव पक्ष की दलील थी कि सलमान खान को उस दिन कान में तेज दर्द था। इस लिए ईएनटी डाक्टर ने उन्हें हवाई यात्रा करने के लिए मना किया था। इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे!
No comments:
Post a Comment