जीएसटी, व्यापारी कैसे करें पुराने स्टॉक का क्रेडिट क्लेम
जीएसटी लागू होने के बाद से ही व्यापार ठप हो गया है। व्यापारियों को सरकार
नित नए तरीकों से परेशान कर रही है। हालांकि सरकार ने तीस जून तक पुराने
स्टॉक का क्रेडिट क्लेम करने की सुविधा व्यापारियों को दी हुई है लेकिन
प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में व्यापारी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आज हम
आपको बतांएगे कि किस प्रकार के्रेडिट क्लेम करें और कौन यह क्लेम कर सकता
है।
कौन कर सकते हैं
सभी व्यापारी जो जीएसटी के दायरे में आते हैं वे पुराने स्टॉक पर चुकाए गए वैट सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। यह उन्हें वापिस मिल जाएगा। सरकार उन्हें ये देगी। इसके लिए कारोबारियों को ट्रान वन फार्म भरना होगा। कारोबारी इसे 31 अक्टूबर तक रिवाईज कर सकते हैं।
कितना क्लेम कब कर सकते हैं
क्लेम करने की सीमा ट्रांजेक्शन नियमों के हिसाब से तय की गई है। यह प्रोडक्ट पर तय जीएसटी पर निर्भर करेगा कि कितना क्लेम करना है। जैसे यदि किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी दर 18 या 28 प्रतिशत है तो व्यापारी या फर्म 60 प्रतिशत टैक्स वापसी का क्लेम कर सकती है। जबकि पांच और 12 प्रतिशत जीएसटी दर वाले प्रोडक्ट पर 40 प्रतिशत टैक्स क्लेम किया जा सकेगा।
विशेष बात का ध्यान रखें
यह बात स्पष्ट की गई है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 25000 रुपए से अधिक है और उस पर सीरीयल नंबर भी है तो एक्साइज ड्यूटी का शत प्रतिशत आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन इसके लिए डीलर को मैन्यूफैक्चरर की तरफ से दिए गए क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट को लगाना अनिवार्य होगा।
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