सारा जीवन रहेगा जेल में
नाबालिगो के प्रति बढते लैगिंग अपराध को देखते हुए कोर्ट ने ना केवल आजीवन कारावास बल्कि शेष प्राकृतिक जीवन जेल में ही काटने के आदेश दिये हैं। जैसे ही कोर्ट ने आरोपी भवानीसिंह को सजा के आदेश दिये तो कोर्ट के बाहर खडे उसके परिजन एक बारगी बिलख पडे और उसके बाद कोर्ट परिसर में नाटक शुरू कर दिया।परिजनों ने किया नाटक
परिजन आरोपी के गले लगकर रोने लगे जिनको रोकने का प्रयास किया तो किसी ने बेहोश होने का नाटक किया किसी ने आरोपी को ही पकड कर रखने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने तत्काल सभी को हटाकर आरोपी को जेल भेज दिया। उसके बाद भी परिजन कोर्ट परिसर में हंगामा करते नजर आये।नाबालिग के साथ किया था रेप
मामले के अनुसार विशिष्ट लोक अभियोजक हुकमसिंह गहलोत ने बताया कि 22 अगस्त 2015 को एक निजी विद्यालय की वेन चलाने वाले आरोपी भवानी सिंह पुत्र घेवरसिंह के खिलाफ रातानाडा थाने में छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ झाडिय़ो में दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया।आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओ के तहत चालान पेश किया गया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को सभी धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व आरोपी का शेष प्राकृतिक जीवन कारावास में ही काटने के आदेश दिये है साथ ही बीस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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