दुकानदार अब नहीं लिख सकेंगे बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा
अक्सर विभिन्न वस्तुओं कैश मीमो दुकानों और उत्पादों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। लेकिन अब कोई कंपनी या दुकानदार इस तरह की लाइनें नहीं लिख सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता मंच ने नए आदेश जारी किए हैं। साथ ही उपभोक्ता हित में जिला कलेक्टरों को यह सब रोकने के निर्देश भी दिए हैं।
क्यों किया ऐसा
राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का मानना है कि इस तरह की लाइनें लिखना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १९८६ के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। वे ठगे जाते हैं। यह अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।
तो क्या लिखना होगा
नए निर्देशों के अनुसार अब इस प्रकार लिखना होगा कि उपभोक्ता किसी उत्पाद से संतुष्ट नहीं होने पर (एक निर्धारित समयावधि में) उत्पाद बदलें अथवा अपनी धनराशि वापिस प्राप्त करें। सरकार ने यह कदम उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक व्यवहार से संरक्षित रखने के लिए उठाया है।
किसने जारी किया पत्र
यह पत्र राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक आईएएस पी. रमेश ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के नाम जारी किया है। इससे आगे की कार्रवाई के जिला जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
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