Third grade teacher recruitment: Government will not finalize the selection process of 2018
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: 2018 की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देंगे
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: 2018 की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देंगे
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जयपुर | तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 (लेवल-वन) को केवल रीट के अंकों के आधार पर चुनौती देने के मामले में शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि वे भर्ती की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देंगे। इस पर न्यायाधीश वीएस सिराधना ने मामले की सुनवाई 9 मई तक टाल दी। इस मामले में महेन्द्र कुमार जाटोलिया ने भर्ती को चुनौती देते हुए याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के बीस हजार से ज्यादा पदों पर पिछले दिनों भर्ती निकाली थी। इसमें चयन के लिए केवल रीट के अंकों का ही आधार रखा है। जबकि एनसीटीई की 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना के अनुसार रीट के अंकों को केवल भर्ती में वरीयता दी जा सकती है। इससे पहले रीट-2015 में 14 अंक बोनस के लिए गए और परीक्षा परिणाम 48 फीसदी रहा। जबकि रीट-2017 में परिणाम 35 फीसदी रहा। साथ ही इसके सात विवादित प्रश्नों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। यदि रीट के अंकों के आधार पर भर्ती हुई तो इसका सारा लाभ वर्ष 2015 में हुई रीट के अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसलिए भर्ती लिखित परीक्षा या स्केलिंग के जरिए हो। सोर्स:- दैनिक भास्कर |
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