अलवर। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों के पावर बढ़ा दिए गए हैं। अब वे जिले के अधिकारीयों और कर्मचारियों पर सख्ती से नियंत्रण कर सकेंगे। राज्य सरकार की मंशा है कि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आम जनता को परेशानी नहीं हो। नए आदेशों के अनुसार जिला कलक्टर अपने जिले के ऐसे लापरवाह या काम में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक सकेंगे। जिला कलेक्टर्स को अधिकतम तीन वेतन वृद्धि रोकने के पावर दिए गए हैं। इस संंबंध में संयुक्त शासन सचिव विवेक कुमार के पत्र के जरिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यदि कोई कर्मचारी जिला कलेक्टर के इस दंड से असंतुष्ट होता है तो वह सीसीए नियम २३ के निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।
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