20-20 years imprisonment for two people in case of Rape
दुष्कर्म के मामले में दो जनों को 20-20 वर्ष का कारावास
न्यूज सपाटा
अलवर । अलवर जिले के तिजारा
थाना इलाके में हुए बलात्कार के एक मामले में दो जनों को बीस बीस वर्ष का कारावास और
एक एक लाख का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को
जेल में सजा के लिए भेज दिया गया है।
अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार
जैन के अनुसार तिजारा थाना इलाके के मुसेपुर गांव की एक पीड़िता ने 2 जून 2016 को एक
शिकायत इस्तगासे के आधार पर दर्ज कराई थी। इस संबंध में इस्तगासे के आधार पर मामला
दर्ज करते हुए तिजारा पुलिस ने जांच की।
जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में लिप्त
पाए गए दो अरोपियों जेरोली निवासी मिस्स उर्फ अख्तर पुत्र रमजान और तावड़ु निवासी शकील ने पीड़िता को
अपने वाहन पर यह कहकर बिठा लिया कि वे उसे उसके गांव छोड़ देंगे।
इसके बाद दोनों ने
जबरने उसे एक सूने स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे वहीं छोड़कर फरार
हो गए। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दो के पीठासीन
अधिकारी शंकर लाल गुप्ता ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियो को
20-20 वर्ष का कारावास और एक एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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