20-20 years imprisonment for two people in case of Rape : दुष्कर्म के मामले में दो जनों को 20-20 वर्ष का कारावास - NEWS SAPATA

Newssapata Brings You National News, National News in hindi, Tech News. Rajasthan News Hindi, alwar news, alwar news hindi, job alert, job news in hindi, Rajasthan job news in Hindi, Competition Exam, Study Material in Hindi, g.k question, g.k question in hindi, g.k question in hindi pdf, sanskrit literature, sanskrit grammar, teacher exam preparation, jaipur news, jodhpur news, udaipur news, bikaner news, education news in hindi, education news in hindi rajasthan, education news in hindi up,

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 11, 2018

20-20 years imprisonment for two people in case of Rape : दुष्कर्म के मामले में दो जनों को 20-20 वर्ष का कारावास


20-20 years imprisonment for two people in case of Rape

दुष्कर्म के मामले में दो जनों को 20-20 वर्ष का कारावास

न्यूज सपाटा

अलवर । अलवर जिले के तिजारा थाना इलाके में हुए बलात्कार के एक मामले में दो जनों को बीस बीस वर्ष का कारावास और एक एक लाख का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल में सजा के लिए भेज दिया गया है।

अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार जैन के अनुसार तिजारा थाना इलाके के मुसेपुर गांव की एक पीड़िता ने 2 जून 2016 को एक शिकायत इस्तगासे के आधार पर दर्ज कराई थी। इस संबंध में इस्तगासे के आधार पर मामला दर्ज करते हुए तिजारा पुलिस ने जांच की। 

जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में लिप्त पाए गए दो अरोपियों जेरोली निवासी मिस्स उर्फ अख्तर  पुत्र रमजान और तावड़ु निवासी शकील ने पीड़िता को अपने वाहन पर यह कहकर बिठा लिया कि वे उसे उसके गांव छोड़ देंगे। 

इसके बाद दोनों ने जबरने उसे एक सूने स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दो के पीठासीन अधिकारी शंकर लाल गुप्ता ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियो को 20-20 वर्ष का कारावास और एक एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad