अकबरपुर में चयनित ग्राम पंचायत सहायक के दो पदों पर हाईकोर्ट का स्टे
चयन के बाद भी नहीं दी नियुक्ति, सरकार से पांच अक्टूबर तक मांगा जवाब
अलवर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर जिले की उमरैण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अकबरपुर में चयनित ग्राम पंचायत सहायकों दो पदों पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश याचिकाकर्ताओं अरुणा शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए गए हैं।मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ताओं का चयन ग्राम पंचायत सहायक, अकबरपुर के पद पर हो चुका है लेकिन उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा गया है। कोर्ट ने पांच अक्टूबर तक सरकार से इस मामले में पंचायत राज सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।
इसके अलावा अलवर और सीकर जिले की अनेक ग्राम पंचायतों में भी चयनित ग्राम पंचायत सहायकों के पद रिजर्व रखते हुए यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं।
मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के वकील अनूपढंढ ने कोर्ट को बताया कि फरवरी 2017 में ग्राम पंचायत सहायक के लिए आवेदन मांगे थे। इसके तहत एसडीएमसी को इंटरव्यू लेने थे और दस्तावेजों की जांच कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम जिला परिषद को नियुक्ति के लिए भेजने थे। ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में गड़बड़ी के आरोप के बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। कोर्ट ने कलेक्टर, डीईओ बीईईओ की जिला स्तरीय समिति बनाने के आदेश दिए तथा तीन माह में परिवेदनाओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। लेकिन अलवर जिले में यह समिति अपना काम ही नहीं कर पाई।
इस बीच गत 15 सितंबर को सरकार ने नई विज्ञप्ति जारी कर तीन हजार पदों के लिए आवेदन मांगे। इसके अनुसार 3 अक्टूबर को आवेदन पेश किए जाने हैं तथा 4 अक्टूबर को एसडीएमसी को इंटरव्यू दस्तावेजों की जांच की जानी है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अनूप ढंढ ने कहा कि जब पुरानी परिवेदना निस्तारित नहीं की गई तो नई भर्ती कैसे जारी की जा सकती है। कोर्ट ने याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत अकबरपुर में चयनित दोनों पदों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
No comments:
Post a Comment